उत्तराखंड
सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 के संबंध में लोक सूचना अधिकारियों के पहले चरण का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ उप जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग सीएस चौहान ने किया.
उन्होंने कहा कि सूचना देने की प्रकिया, लोक सूचना अधिकारी के दायित्व के बारे में मास्टर ट्रेनर्स की सभी बातों को भली-भांति समझें तथा सभी गंभीरता एंव सरकारात्मक रूप से प्रशिक्षण में शामिल हो.
जिला कार्यालय सभागार में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम को लेकर जिले में लोक सूचना अधिकारियों को दो चरण में विभागों के अधिकारियों, राजस्व उपनिरीक्षक को मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा.
उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का पूरा लाभ उठाएं तथा सूचना देने की प्रकिया को भली-भांति समझें. उन्होंने कहा कि लोक सूचना अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार कार्य करना है इसलिए प्रशिक्षण के दौरान अपनी शंकाओं का भी समाधान करा लें.
इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर्स और जिला सेवायोजन अधिकारी कपिल पाण्डेय ने सूचना का अधिकार अधिनियम की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हक के तौर पर सूचना मांगना और उसका दिया जाना सूचना का अधिकार है. यह एक मौलिक अधिकार है, जो संविधान का हिस्सा है.
उन्होंने लोक सूचना अधिकारियों के दायित्वों के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा उनकी शंकाओं का भी समाधान किया. वहीं मास्टर भाष्करानंद पुरोहित ने कहा कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय प्रशासन के हर आॅफिस में सूचना देने के लिए लोक सूचना अधिकाधिकारियों को नामित किया गया है.