#Swara Bhaskar shared emoji after Umar Khalid bail plea was rejected – उमर खालिद को नहीं मिली जमानत तो स्वरा भास्कर ने जताई नाराजगी, लोग करने लगे ऐसे कमेंट : Rashtra News
जेएनयू के पुर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका एक बार फिर खारिज कर दी गयी है। उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनके सहयोगियों और समर्थकों में काफी निराशा है। साथ ही लोग कोर्ट के फैसले पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अभिनेत्री स्वरा भास्कर अक्सर जेएनयू के छात्रों के साथ सम्पर्क में रहती हैं। उमर खालिद भी उन्हीं में से एक है, जिनकी जमानत याचिका खारिज होने पर स्वरा भास्कर ने दुःख व्यक्त किया है।
उमर खालिद की जमानत याचिका रद्द होने पर स्वरा भास्कर की प्रतिक्रिया: हाल ही में जब अदालत ने उमर खालिद की जमानत याचिक खारिज कर दी तो स्वरा भास्कर ने टूटे हुए दिल वाली एमोजी शेयर कर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। स्वरा भास्कर के इस ट्वीट पर लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मनीष जोशी नाम के यूजर ने लिखा कि “ओहो, मैम आपका दिल टूट गया, कोई ना मेरे पास फेवीक्विक है दूं क्या?”
लोगों की प्रतिक्रियाएं: दिनेश कुमार नाम के यूजर ने लिखा कि “अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया था, तब आपका दिल नहीं टूटा और ऐसे देशद्रोही लोगों के लिए आपका दिल टुट गया! वैसे आप नौटंकी अच्छी कर लेते हो।” राकेश पोद्दार नाम के यूजर ने लिखा कि “क्या तुम लोग सच में खालिद की मदद करने के लिए कुछ कर रहे हो या सिर्फ ट्वीट करके सोच रहे हो कि तुमने काफी कुछ किया है?”
लोकेश गुप्ता नाम के यूजर ने लिखा कि “बेल रिजेक्ट होनी ही चाहिए, इनको पता चलना चाहिए कि देश से गद्दारी का क्या अंजाम होता है।” केएसजी नाम के यूजर ने लिखा कि “पहले भी टैक्स पेयर्स के खर्चे पर होस्टल में रहते थे और खाते थे। अब भी टैक्स पेयर्स के खर्चे पर जेल में रह रहे हैं और मुफ्त का खाना भी खा रहे है। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, आप घर का खाना टिफीन के माध्यम से पहुंचा दीजिये!”
नितिन चौधरी नाम के यूजर ने लिखा कि “कितनी बार दिल के टुकड़े करोगी आप? कुछ आगे के लिए भी बचा कर रखो,भविष्य में पता नहीं कितने मौके आएंगे कि तुम्हें यही एक्सप्रेशन बार बार देना पड़ेगा।” सैम नाम के यूजर ने लिखा कि “अगर कोई गैर-मुस्लिम होता तो उसे जमानत मिल गई होती, भले ही उसने किसानों पर गाड़ी चढ़ाई होती।”
बता दें कि उमर खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों में बड़ी साजिश के आरोप में भारतीय दंड संहिता और यूएपीए के तहत दर्ज मामले में जमानत देने से इनकार किया। CAA और NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे।
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